विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह ने पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्र के विरूद्ध शीघ्र अनुशासनात्मक कार्यवाही की मांग की
भोपाल । मध्यप्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह ने मध्यप्रदेश शासन के मुख्यसचिव को पत्र लिखकर जिला पन्ना के कलेक्टर संजय कुमार मिश्र के वायरल वीडियो में उनके द्वारा, सरकार द्वारा की जा रही विकास यात्रा के दौरान करथा अमानगंज में दिये उद्बोधन में कथन किया है कि "माननीय मोदी जी कहते है कि आजादी का अमृत काल चल रहा है और शताब्दी 25 साल बाद मनाई जायेगी। प्रधानमंत्री का जो सपना है कि जब शताब्दी मने तब भी यही सरकार रहे । यानी अगले 25 साल तक आपको इसी मेहनत से इस सरकार के साथ बने रहना है। किसी के भटकाने या भरमाने में आने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को ऐसे ही लोगो को सपोर्ट करने की जरूरत है।" कलेक्टर पन्ना का यह बयान सिविल सेवा आचरण नियम के विपरीत है एवं पार्टी विशेष के कार्यकर्ता की तरह कार्य करने वाला है 26 वर्ष शासकीय सेवा के उपरांत भी पन्ना कलेक्टर द्वारा सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन करते हुये सार्वजनिक मंच से पार्टी विशेष के पक्ष में उद्बोधन देना अत्यंत आपत्तिजनक है। विकास यात्रा के कार्यक्रम में जिला कलेक्टर मय समस्त जिला अधिकारियों के उपस्थित थे, यह उनके उद्बोधन में उल्लेखित है। यह भी अत्यंत आपत्तिजनक है एवं प्रदेश में सिविल सेवाओं की स्थिति को दर्शाता है। अखिल भारतीय सिविल सेवा आचरण नियम 1968 के नियम 3(1) अनुसार सिविल सेवा के प्रत्येक सदस्य को "राजनैतिक तटस्थता का पालन करना बाध्यकारी किया गया है। सिविल सेवकों को न केवल राजनैतिक तटस्थता का पालन करना चाहिये बल्कि यह उनके आचरण में जन सामान्य को दर्शित भी होना चाहिये। इसी प्रकार नियम 5 (1) (4) के अनुसार अखिल भारतीय सेवा का कोई अधिकारी किसी भी प्रकार के राजनैतिक कार्यक्रमों एवं गतिविधियों में किसी भी स्वरूप में भाग नहीं ले सकता है और न ही किसी प्रकार से उन्हें सहायता कर सकता है। आचरण नियम अनुसार अधिकारियों से उच्च नैतिक मानदंड, निष्ठा एवं ईमानदारी की अपेक्षा की गई है। इस संबंध में भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा भी 1969 में परिपत्र जारी कर निर्देश जारी किये गये थे कि सिविल सेवकों को राजनैतिक रूप से तटस्थ रहना चाहिये और उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। संजय कुमार मिश्रा, कलेक्टर पन्ना के भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होने एवं अपने कार्यों के निष्पादन में भाजपा के पक्ष में कार्य करने के कई घटनाक्रम हो चुके है। जनपद पंचायत गुन्नौर जिला पन्ना के उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन की प्रक्रिया 27/07/2022 को हुई थी जिसमें उन्होंने सारे नियम कायदों को ताक में रखकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जनपद उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित घोषित कर दिया था, जिसके संबंध में मान उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर हुई थी जिसकी सुनवाई के दौरान दिनांक 03/08/2022 को मान न्यायाधीश श्री विवेक अग्रवाल द्वारा श्री मिश्रा के विरूद्ध जो टिप्पणी की गई थी, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें उन्होंने कहा कि कलेक्टर पन्ना के विरुद्ध स्ट्रक्चर पास किया जाये कि वह कलेक्टर के रूप में नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कार्य कर रहे है एवं उन्हें कलेक्टर के पद से हटाया जाना चाहिये।
नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह ने कहा कि संजय कुमार मिश्र आई.ए.एस. द्वारा कलेक्टर जैसे गरिमामयी पद को कलंकित करते हुये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं राज्य में कार्यरत सिविल सेवाओं के लिये लज्जापूर्ण है। इस विषय पर आपसे अपेक्षा है कि पन्ना कलेक्टर के विरूद्ध अखिल भारतीय सिविल सेवा आचरण नियम के तहत कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए संपूर्ण प्रदेश के सिविल सेवकों के समक्ष एक अनुकरणीय उदाहरण स्थापित करेंगे।