जिला न्यायालय भिण्ड में नेशनल लोक अदालत का हुआ आयोजन

  • Feb 11, 2023
  • Pankaj Tripathi State Head (M.P)

news_image


पंकज त्रिपाठी

 पुष्पांजली टुडे न्यूज


भिण्ड । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार दिनाक 11 फरवरी 2023 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन माननीय अक्षय कुमार द्विवेदी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड के निर्देशानुसार एवं  सुनील दण्डतिया जिला न्यायाधीश / सचिव महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड के मार्गदर्शन में किया गया। श्री अक्षय कुमार द्विवेदी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड के द्वारा माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एवं द्वीप प्रज्जवलित कर नेशनल लोक अदालत का औपचारिक शुभारंभ ए.डी. आर. भवन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय परिसर भिण्ड में किया गया। नेशनल लोक अदालत के शुभारंभ के अवसर पर देवेन्द्र कुमार मिश्र विशेष न्यायाधीश,लखनलाल गर्ग प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय भिण्ड, सुनील दण्डोतिया जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड जिला न्यायालय के समस्त न्यायिक अधिकारीगण सौरभ कुमार दुबे जिला विधिक सहायता अधिकारी भिण्ड, अभिभाषक संघ भिण्ड के प्रतिनिधिगण विभिन्न विभागों के अधिकारीगण न्यायालय कर्मचारीगण आदि उपस्थित रहे नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु जिला मुख्यालय भिण्ड एवं न्यायिक वहसील मेहगाव, गोहद एवं लहार हेतु कुल 33: न्यायिक खण्डपीठों का गठन किया गया था जिनमें सुलहकर्ता सदस्य के रूप मे नामित अधिवक्तागणों द्वारा अभूतपूर्व सहयोग प्रदान किया गया जिसके फलस्वरूप जिला मुख्यालय भिण्ड एवं तहसील मेहगांव, गोहद एवं लहार में लंबित कुल न्यायालयीन प्रकरण संख्या 518 प्रकरणों का निराकरण किया गया जिसमें कुल 1168 पक्षकार लाभान्वित हुए तथा राशि 13661547/ (एक करोड़ छत्तीस लाख इकसठ हजार पाँच सौ सेतालीस रूपये मात्र ) रूपये का अवार्ड पारित किया गया। उक्त प्रकरणों के अतिरिक्त प्रीलिटिगेशन जिनमें जलकर सम्पत्तिकर, विद्युत बी.एस.एन.एल. बैंक आदि के कुल प्रीलिटिगेशन प्रकरण संख्या 919 का निराकरण किया गया, जिसमें 1003 व्यक्तियों को लाभांवित किया गया तथा उक्त प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में कुल 2179953/- रूपये (इक्कीस लाख उन्न्यासी हजार नौ सौ तिरेपन रुपये मात्र) राशि वसूल की गई। वर्ष 2023 की प्रथम नेशनल लोक अदालत में गठित खण्डपीठ द्वारा कई मामलों में पक्षकारों के मध्य आपसी कटुता को समाप्त करते हुये दोनो पक्षी को मिलाने का कार्य किया गया तथा सफल प्रकरणों में पक्षकारों को पौधे भेंट कर उन्हें जीवन में विवाद को समाप्त करने तथा शांतिपूर्वक सुखी एवं समृद्ध जीवन व्यतीत करने की सलाह भी दी गयी।

COMMENTS