वैवाहिक एवं अन्य समारोहों के दौरान बंदूक लेकर चलना एवं हर्ष फायर करने संबंधी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

  • Feb 14, 2023
  • Pankaj Tripathi State Head (M.P)

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पुष्पांजली टुडे न्यूज


भिण्ड । जिला दण्डाधिकारी डॉ सतीश कुमार एस द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत भिण्ड जिले की समस्त सीमाओं के अन्तर्गत वैवाहिक एवं अन्य समारोहों में बंदूक लेकर चलने एवं हर्ष फायर करने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा है कि विवाह एवं अन्य सामाजिक समारोहों आदि में किसी भी व्यक्ति समूह या संगठन को शस्त्र लेकर चलने, भाग लेने उनके प्रदर्शन एवं हर्ष फायर करने को पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जाता है। सभी मैरिज गार्डन /वाटिकाओं/ बैंक्वेट हॉल /होटल / धर्मशाला इत्यादि के संचालक या प्रबंधक अपने परिसर न तो इस प्रकार से शस्त्रों को लेकर चलने वाले व्यक्तियों को प्रवेश करने देंगे और न ही उनके प्रदर्शन एवं हर्ष फायर की अनुमति देंगे और न ही ऐसी गतिविधि को अपने परिसर में होने देंगे। सभी मैरिज गार्डन/ वाटिकाओं / बैंक्वेट हॉल / होटल / धर्मशाला इत्यादि के संचालक या प्रबंधक अपने परिसर संबंधित से इस बावत् अन्डरटेकिंग लिये बिना कि वह अपने वैवाहिक / सामाजिक समारोह में किसी भी प्रकार के शस्त्रों का प्रदर्शन नहीं करेगा, हर्ष फायर नहीं करेगा या इन सब गतिविधियों का नहीं होने दूंगा अपना परिसर किसी भी व्यक्ति या संगठन को किसी भी प्रयोजन हेतु किराये पर नहीं देगा और यदि उसे अपने परिसर में ऐसे प्रदर्शन या गतिविधि की कोई सूचना मिलती है तो तत्काल संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) की एस.डी.एम/ एस.डी.ओ. (पी) को सूचित करेगा। सूचित न करने पर संबंधित व्यक्ति/ प्रबंधक / संचालक / प्रतिष्ठान इत्यादि के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

भिण्ड जिले में प्रायः यह देखा जा रहा है कि शादी इत्यादि समारोह में लोगों द्वारा लायसेंसी शस्त्र से हर्ष फायर किये जा रहे हैं भिण्ड जिले में विवाह समारोह के दौरान किये गये हर्ष फायर के फलस्वरूप अनेकों घटनायें पूर्व में घटित हो चुकी हैं। इन घटना के फलस्वरूप व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए थे तथा अनेकों व्यक्तियों की मृत्यु भी हुई है। वैवाहिक कार्यक्रमों के आयोजन का समय चल रहा है। भिण्ड जिले में बन्दूक लेकर शादी बारात में शामिल होना तथा वहां पर हर्ष फायर करने का प्रचलन देखा गया है। चूंकि भिण्ड जिले में लायसेंसी हथियारों की संख्या बहुत है। अतः वैवाहिक एवं अन्य समारोहों के दौरान बन्दूक लेकर चलना एवं समारोह के दौरान हर्ष फायर करने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने की दृष्टि से जिला भिण्ड में धारा 144 जाफौ के अन्तर्गत कार्यवाही की आवश्यकता है। उक्त संबंध में मेरे संज्ञान में भी यह आया है कि जिले के अधिकांश आर्म्स लायसेंसी विवाह व अन्य सामाजिक समारोह आदि में अपने लायसेंसी शस्त्र साथ लेकर चलते हैं तथा उनका प्रदर्शन भी करते हैं इसे हर्ष फायरों से लोक परशांति भंग होती तथा अन्य व्यक्तियों को भय एवं असुरक्षा महसूस होती है तथा विवाह एवं अन्य सामाजिक समारोह आदि में कोई अप्रिय घटना होने का अन्देशा बना रहता है ऐसी स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये मैं आवश्यक समझता हूँ कि भिण्ड जिले की राजस्व सीमाओं के अन्तर्गत विवाह एवं अन्य सामाजिक समारोहों आदि में शस्त्र लेकर चलने उनके प्रदर्शन तथा हर्ष फायर करने पर पूर्णतः प्रतिबंधित करने की कार्यवाही की जाये। मुझे इन तथ्यों की आकस्मिकता की तुष्टि होने से इस संबंध में तत्काल प्रतिबन्धात्मक आदेश प्रसारित किया जाना अत्यावश्यक है। चूंकि उपरोक्त परिस्थितियों के निवाणार्थ एवं उपचारार्थ तत्काल रूप से प्रतिबन्धात्मक आदेश किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में सभी प्रभावित व्यक्तियों या संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को सूचना देकर सुना जाना संभव नहीं है। अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। इस आदेश का उल्लंघन करने की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।


*सोशल मीडिया पर दुर्भावनापूर्ण संदेशों के प्रसारण पर पूर्णतः प्रतिबंध*


जिला दण्डाधिकारी डॉ सतीश कुमार एस द्वारा सोशल मीडिया पर दुर्भावनापूर्ण संदेशों के प्रसारण पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा है कि जिला भिण्ड राजस्व सीमाओं के भीतर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के आधीन यह प्रतिबन्धित आदेश प्रसारित करता हूँ कि- कोई भी व्यक्ति विभिन्न इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्वीटर, एस.एम.एस., इन्स्टाग्राम इत्यादि संसाधनों का दुरूपयोग धार्मिक भावनाओं को भड़काने, जातिगत विद्वेष फैलाने, साम्प्रदायिकता को ठेस पहुंचाने एवं सामाजिक सौहार्द ध्वस्त करने के लिये नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त वर्णित सोशल मीडिया में किसी भी प्रकार के पोस्ट, संदेश, चित्र, ऑडियो या वीडियो सम्मिलित है, जिसमें धार्मिक भावनाओं को भड़काने, जातिगत विद्वेष फैलाने, साम्प्रदायिकता को ठेस पहुंचाने एवं सामाजिक सौहार्द ध्वस्त करने भावनायें भड़क सकती हैं, को प्रसारित नहीं करेगा या नहीं भेजेगा। सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक भावनाओं को भड़काने, जातिगत विद्वेष फैलाने, साम्प्रदायिकता को ठेस पहुंचाने एवं सामाजिक सौहार्द ध्वस्त करने की भावना भड़कती हो, को लाइक या फारवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके।  

जिला दण्डाधिकारी ने कहा है कि माह फरवरी एवं मार्च में महाशिरात्रि, होली, भाईदूज, गुड़ी पड़वा, चैतीचांद, रामनवमी आदि त्यौहार मनाये जायेंगे जिसमें सभी वर्ग, समुदाय एवं धर्मों के लोगों के द्वारा सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्वीटर एस.एम.एस., इन्स्टाग्राम आदि के माध्यमों से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जायेगा तथा कुछ शरारती असामाजिक तत्वों के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक व आपत्तिजनक संदेशों / सूचनाओं का अनावश्यक आदान-प्रदान कर धार्मिक भावनाओं को भड़काने, जातिगत विद्वेष फैलाने, साम्प्रदायिकता को ठेस पहुंचाने एवं सामाजिक सौहार्द ध्वस्त करने की स्थिति उत्पन्न की जा सकती है। ऐसी परिस्थितियों में किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः इन परिस्थितियों में शांति सुरक्षा व्यवस्था एवं सौहार्द पूर्ण वातावरण बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाना अपरिहार्य है। मुझे उक्त तथ्यों की तुष्टि होती है कि उक्त त्यौहारों के दौरान असामाजिक व शरारती तत्वों द्वारा इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्स एप, ट्वीटर एस. एम. एस., इन्स्टाग्राम इत्यादि के माध्यमों का दुरूपयोग कर धार्मिक भावनाओं को भड़काने, जातिगत विद्वेष फैलाने, साम्प्रदायिकता को ठेस पहुंचाने एवं सामाजिक सौहार्द ध्वस्त कर सकते हैं, जिससे समाज में भय एवं असुरक्षा महसूस हो सकती है तथा कोई अप्रिय घटना होने की आशंका बन सकती है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक समझता हूं कि भिण्ड जिले के अन्तर्गत असामाजिक व शरारती तत्वों द्वारा इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों पर धार्मिक, साम्प्रदायिक, जातिगत एवं सामाजिक विद्वेष तथा दुर्भावना पूर्ण संदेशों के प्रसारण को पूर्णतः प्रतिबंधित करने के लिये तथा लोक परिशांति बनाये रखने हेतु प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की जाये। चूंकि आगामी त्यौहारों में सामुदायिक एवं धार्मिक सद्भावना तथा लोक परिशांति बनाये रखने के लिये तत्काल रूप से प्रतिबन्धात्मक आदेश प्रसारित किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में सभी प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिश: सूचना देकर सुना जाना संभव नहीं है। अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रावधानों के अन्तर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा।

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