गुजरात में परीक्षा विधेयक पारित:राज्य में अब पेपर लीक हुआ तो 10 साल तक की कैद, 1 करोड़ रु. तक का जुर्माना होगा

  • Feb 25, 2023
  • Pushpanjali Today

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गुजरात विधानसभा में गुजरात सार्वजनिक परीक्षा (अनियमितता रोधी मामले) विधेयक पारित कर दिया गया है। सिलसिलेवार पेपर लीक कांड के बाद लाए गए इस विधेयक में पेपर लीक करने वालों, खरीदने वालों और ऐसे मामलों के लाभार्थियों के लिए 5 से 10 वर्ष तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक के आर्थिक जुर्माने सहित कड़े प्रावधान हैं। हालांकि, 10वीं-12वीं और यूनिवर्सिटी परीक्षाओं को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। इन मामलों में परीक्षार्थी का मामला संबंधित बोर्ड-यूनिवर्सिटी के समक्ष चलेगा।

सभी विपक्षी दलों का समर्थन मिला
गुजरात राज्य सरकार की भर्ती परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल (UFM) से सम्बन्धित बिल को सरकार में गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया और इसे सभी विपक्षी दलों का समर्थन मिला, जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) भी शामिल हैं।

कड़े कानून आज के समय की जरूरत: हर्ष सांघवी
गुजरात में लगातार पेपर लीक होने की धांधली पर रोक लगाने वाले इस विधेयक को पेश करते हुए गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि पेपर लीक जैसी अनियमितताओं को लेकर कड़े कानून आज के समय की जरूरत बन चुकी है। इस तरह के विशेष कानूनों को आभाव में आरोपी वर्तमान कानूनों की कमियों का गलत फायदा उठा लेते हैं।

11 वर्षों के दौरान 11 पेपर लीक के मामले
हर्ष सांघवी ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि गुजरात में पिछले 11 वर्षों के दौरान 11 पेपर लीक के मामले सामने आए। इस 11 मामलों में कुल 201 आरोपियों के विरूद्ध मामले दर्ज किए गए। इनमें से 10 मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई। सिर्फ एक मामले में चार्जशीट फाइल नहीं की जा सकी क्योंकि इसे यह मामला अभी हाल ही में सामने आया है, लेकिन इसकी पक्रिया एटीएस द्वारा संचालित की जा रही है।

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