मप्र कर्मचारी कांग्रेस के पन्ना जिला के जिला अध्यक्ष एवं संगठन के वरिष्ठ उप प्रांताध्यक्ष एस. पी.राय द्वारा बताया गया संघ

  • Oct 10, 2022
  • Gourishankar Kushwaha Panna

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मप्र कर्मचारी कांग्रेस के पन्ना जिला के जिला अध्यक्ष एवं संगठन के वरिष्ठ उप प्रांताध्यक्ष एस. पी.राय द्वारा बताया गया संघ के प्रांताध्यक्ष श्री मुनेंद्र सिंह परिहार के नेतृत्व में बन मंडल सतना के वन समितियों मे कार्यरत  श्रमिकों ( चौकीदारों) को  कलेक्टर दर पर भुगतान का लाभ मिला।

माननीय उच्च न्यायलय द्धारा वन विभाग द्वारा दायर याचिका पर दिनांक 22/9/2022 को सुनबाई करते हुये आदेश मे यह कहा गया है कि वन समितियों को बजट राशि वन विभाग राज्य शासन द्वारा अवांटित किया जाता है, वन समितियों के पास धनराशि का न तो कोई स्रोत होता है,  न ही धन राशि का कोई आवंटन भी नही होता है, 

वन समितियों को वन विभाग राज्य शासन द्वारा ही धन राशि के बजट का ट्रांसफर करता है, इसलिये न्यूनतम वेतन भुगतान अधिनियम 1948,  के प्रावधान वन समितियों के सुरक्षा श्रमिकों ( चौकीदारों)  पर निहित नियमावली के तहत प्रावधान लागू होता है, माननीय न्यायालय ने आदेश मे यह भी उल्लेख किया है कि भले ही वन विभाग या वन समितियां सुरक्षा श्रमिक जो पार्ट टाईम का कर्मचारी श्रमिक मानती हो,  तब भी उन्हें कलेक्टर दर से कम मासिक वेतन भुगतान नही किया जा सकता है, 

माननीय उच्च न्यायलय जबलपुर द्वारा  22/9/2022 को आदेश पारित कर निर्देशित किया है कि न्यूनतम प्रधिकारी 1948 एंव सहायक श्रमायुक्त सतना रीवा संभाग सतना के द्वारा वन समितियों के  सुरक्षा के पक्ष मे न्यूनतम वेतन भुगतान किये जाने हेतु पारित आदेश के तहत उनका पिछला एरियर एंव आगे सुरक्षा श्रमिकों को न्यूनतम वेतन कलेक्टर दर पर ही भुगतान करने का आदेश पारित कर वन विभाग को निर्देशित किया गया है, 

इसे महत्वपूर्ण पहलू का बिंदु यह है उक्त 25 वन समितियां के सुरक्षा श्रमिकों की पैरवी म, प्र,  कर्मचारी कांग्रेस संगठन के कार्यकारी प्रांताध्यक्ष  एंव वन मंडल सतना  के तत्कालीन अध्यक्ष मुनेन्द्र सिंह परिहार द्वारा हाईकोर्ट के अधिवक्ता आदित्य अहिवासी के माध्यम से माननीय उच्च न्यायलय के समक्ष पक्ष रखवाया गया था।

म, प्र, कर्मचारी कांग्रेस संगठन के  जिलाध्यक्ष एवं संघ के वरिष्ठ उप प्रांताध्यक्ष एस. पी.राय  ने कहा कि श्रमिकों को न्यायालय से लंबी लडाई के संघर्ष के बाद म, प्र,  कर्मचारी कांग्रेस संगठन के बैनर तले से बडा लाभ मिला है, और पन्ना जिला सहित समूचे प्रदेश के श्रमिकों को इसका लाभ दिलाया जाएगा।

वही माननीय उच्च न्यायलय जबलपुर का पारित आदेश दिनांक 22/9/2022 से सम्पूर्ण म, प्र, मे वन विभाग मे कार्यरत वन समितियों के सुरक्षा श्रमिकों (चौकीदारों)  न्यूनतम वेतन भुगतान पाने की पत्रता हो गयी है, माननीय जबलपुर का आदेश संगठन और सुरक्षा श्रमिकों के लिये एक बहुत बडा संघर्ष के परिणाम का लाभ मिला है,  और म, प्र,  के हजारो वन समितियों के सुरक्षा श्रमिकों को इसका लाभ मिलेगा,

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