ग्वालियर- न्यायालय ने चेक बाउंस के आरोपी को बरी कर दिया है, एडवोकेट दीपक सिंह परमार ने बताया कि सुमन सचान ने कृष्ण कुमार तायल पर आरोप लगाया था कि उसने निजि आवश्यकता के लिये 35 हजार रुपये उधार लिये थे, लेकिन वापस नही किए। आरोपी द्वारा जो 35000 रूपये का जो चेक दिया यह भी वाउंस हो गया था सम्पूर्ण ट्रायल के उपरांत कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि परिवादी के परिवाद से यह प्रमाणित नहीं होता है कि चैक अनादरित होने की सूचना देने के पश्चात् भी विहित समयावधि में परिवादी को उक्त चैक की राशि का भुगतान नहीं किया गया। अतः उपरोक्त संपूर्ण विवेचना के आधार पर स्पष्ट है कि परिवादी अपना मामला अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने परिवादी द्वारा चैक अनादरित होने की सूचना देने के बाद भी विहित समयावधि में परिवादी को उक्त चैक की राशि भुगतान नहीं की जिसके चलते कृष्ण कुमार तायल को न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया।