कूटरचित दस्तावेजों की मदद से करोड़ों रुपये का भुगतान प्राप्त करने वाले आरोपी मोहन गुप्ता की जमानत याचिका निरस्त

  • Jun 02, 2023
  • Pushpanjali Today

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अभी भी तीन अरोपियों की गिरफ्तारी शेष

श्योपुर-विजयपुर नगर में लम्बे समय से कुछ फर्म संचालक अपनी फर्मों के माध्यम से खनिज पदार्थों का अवैध उत्खनन, परिवहन एवं विक्रय कर रहे थें। इस संबंध में ममता गर्ग, चन्द्रशेखर गौर एवं अनिल कुशवाह द्वारा कई शिकायतें खनिज विभाग के अधिकारियों को भेजी थी। जाँच उपरांत शिकायतें सत्य पाये जाने पर सहायक खनिज अधिकारी श्योपुर द्वारा दिनांक 27.09.2022 को पुलिस थाना विजयपुर में अपराध क्रमांक 0258/2022 दर्ज करवाया गया था जिसमें आरोपीगण मोहन गुप्ता पुत्र शिवजी गुप्ता, गोपेश मित्तल पुत्र शिवजी गुप्ता, शिवजी गुप्ता पुत्र रामस्वरूप गुप्ता एवं राहुल गर्ग के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 379, 414 तथा खान एवं खनि अधिनियम 4 / 21 अधिरोपित की गई थी। पुलिस विवेचना के दौरान यह पाया गया कि उक्त आरोपीगणों द्वारा कूटरचित दस्तावेजों की मदद से शासन से करोड़ों रूपये का भुगतान जनपद पंचायत विजयपुर के माध्यम से प्राप्त किया है। इसी आधार पर उक्त आरोपीगणों के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 420, 467, 468, 120-बी एवं 201 का इजाफा किया गया तथा एक आरोपी मोहनलाल गुप्ता पुत्र शिवजी गुप्ता को दिनांक 20.05.2023 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया शेष तीन आरोपी गोपेश मित्तल, शिवजी गुप्ता एवं राहुल गर्ग की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी है। आरोपी मोहन गुप्ता द्वारा अपने अभिभाषक के माध्यम से माननीय अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायाधीश महोदय विजयपुर के समक्ष जमानत हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसको विचारोपरांत दिनांक 30.05.2023 को निरस्त कर दिया गया है।

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