न्यायालय पिछोर जिला शिवपुरी ने मोटरसाइकिल चालक पर किया 10,000 रुपये का जुर्माना

  • Jun 16, 2023
  • Pushpanjali Today

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 मोटरसाइकिल चालक ने मोटरसाइकिल को लापरवाही व उतावलेपन से चला कर बालक में टक्कर मारकर  किया था घायल 

पिछोर 

          ।दिनांक 9/6/23को  फरियादिया सिमिया बाई अहिरवार निवासी मादौन खुर्द ने थाना पिछोर में रिपोर्ट की थी  कि दिनांक 4/6/ 23 को दोपहर 2 बजे उसका नाती हर्ष  घर के बाहर रोड पर खेल रहा था मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर नंबर नंबर MP 32 ZA1784 का चालक कल्ला लोधी उर्फ प्राण सिंह निवासी मादौन खुर्द का मोटरसाइकिल को लापरवाही व उतावलेपन से चला कर लाया और हर्ष में टक्कर मार दी जिससे उसके सिर व शरीर में चोंटे हैं। पुलिस थाना पिछोर ने अपराध क्रमांक 295/23 धारा 279, 337 आईपीसी पंजीबद्ध किया। आरोपी चालक कल्ला  लोधी के पास मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस भी नहीं पाया गया प्रकरण  में धारा  3/181 MV एक्ट का इजाफा किया  प्रकरण में चालान न्यायालय पिछोर में पेश किया ।न्यायालय श्रीमान अमनदीप सिंह  छाबड़ाJMFC पिछोर द्वारा आरोपी चालक कल्ला उर्फ प्राण सिंह लोधी  पर 10,000 रुपये का जुर्माना किया  जिसमें से 3500 रुपये घायल बालक हर्ष अहिरवार की संरक्षक सिमिया बाई  को प्रदान किए गए हैं। प्रकरण में मात्र मात्र 5 दिन के अंदर जुर्माना की कार्रवाई की  है ।प्रकरण की विवेचना ASIशैलेंद्र सिंह चौहान द्वारा की गई  व आरक्षक प्रदीप कौरव द्वारा चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

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