व मोटरसाइकिल मालिक ने बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चालक को दी मोटरसाइकिल चलाने को जिस पर मोटरसाइकिल मालिक पर किया 5,000रुपये का
पिछोर
जुर्माना।दिनांक16/6/23को पुलिस थाना पिछोर की पार्टी ने जेल रोड पिछोर पर चेकिंग के दौरान शरद पुरोहित निवासी खनियाधाना को मोटरसाइकिल हीरो एचएफ डीलक्स को खतरनाक ढंग से व शराब पीकर चलाता पाया एवं उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट पर नंबर भी नहीं था जबकि मोटरसाइकिल एचएफ डीलक्स का नंबर MP 33 NA2354 था। मोटरसाइकिल मालिक कुशल पुरोहित निवासी खनियाधाना ने मोटरसाइकिल अपने छोटे भाई शरद पुरोहित को चलाने को दी थी जबकि शरद पुरोहित के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। मोटरसाइकिल चालक शरद पुरोहित के विरुद्ध धारा184, 185,3/181,51/177 एमव्ही एक्ट की व मोटरसाइकिल मालिक कुशल पुरोहित के विरुद्ध 5/ 180 एमव्ही एक्ट की चालान की कार्यवाही की। न्यायालय पिछोर जिला शिवपुरी श्रीमान जेएमएफसी अमनदीप सिंह छावड़ा ने शरद पुरोहित पर 16,500 रुपये व कुशल पुरोहित पर ₹5,000 रुपये का जुर्माना किया । पुलिस थाना पिछोर टीम में एएसआई अरविंद यादव, शैलेंद्र सिंह चौहान ,आरक्षक प्रदीप कौरव ,रामनाथ रावत, मांगीलाल गुर्जर व बचान सिंह तोमर शामिल रहे।