कम राशन वितरण के चलते विक्रेता और प्रबंधक पिता-पुत्र पर एसडीएम ने दर्ज कराया पुलिस प्रकरण पंजीबद्ध

  • Jul 07, 2023
  • Pushpanjali Today

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1023634 रुपए का राशन किया गया था खुर्द खुर्द

एसडीएम की दूसरी बड़ी कार्रवाई को लेकर सेल्समेनों में हड़कंप

*पिछोर शिवपुरी* पिछोर विधानसभा क्षेत्र में स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर सेल्समैनो द्वारा अनियमितताओं की लगातार आ रही शिकायतों पर पिछोर एसडीएम (आईएएस) अरविंद शाह ने हाल ही में बड़ी कार्रवाई की है जिससे न सिर्फ लापरवाह और गड़बड़ी करने वाले विक्रेताओं में हड़कंप है बल्कि कार्रवाई को लेकर ग्रामीणों में संतोष है इससे पूर्व भी खनियाधाना के मगरोनी ग्राम में विक्रेता और प्रबंधक पर एसडीएम द्वारा शिकायत मिलने के उपरांत कार्रवाई की गई थी इसी क्रम में एसडीएम अरविंद साह ने पिछोर के ग्राम पंचायत मनपुरा स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सेल्समैन और प्रबंधक पर धारा 420 सहित 409 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत भौंती थाने में दोनों पिता-पुत्र पर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करा दिया है जानकारी के अनुसार एसडीएम को लगातार मनपुरा की शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर पदस्थ विक्रेता शरद मिश्रा द्वारा ग्रामीणोंजनो राजेश करण, पातीराम, अशोक, शंकर लाल, लालाराम तथा करण जाटव आदि को कम राशन दिए जाने की शिकायत मिल रही थी जिस पर एसडीएम ने मामले की जांच कराई जांच में  खाद्य कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पिछोर अभिषेक दुबे को मौके पर उपस्थित ग्रामीण उपभोक्ताजनो शांति लाक्षकर अयोध्या प्रसाद अशोक केवट स्नेह लता शिवहरे तथा राजेश करण आदि ने बताया कि माह जून 2023 में प्रति सदस्य 5 किलो राशन के स्थान पर विक्रेता द्वारा 4 किलो राशन वितरण किया गया जबकि पीओएस मशीन में 5 किलो प्रति सदस्य के मान से राशन की मात्रा को दर्ज किया गया है वही विक्रेता द्वारा पीओएस की राशन पर्ची भी नहीं दी गई इसके अलावा मौके पर फूड इंस्पेक्टर द्वारा दुकान में रखी राशन सामग्री का भौतिक सत्यापन भी किया गया जिसमें 200.34 क्विंटल गेहूं 207.56 कुंटल चावल 113 किलो नमक 767 लीटर केरोसिन तथा 7.58 क्विंटल मूंग की मात्रा पीओएस मशीन में जारी ऑनलाइन स्टाक की मात्रा से कम पाई गई जिसकी बाजार भाव से अनुमानित कीमत 1023634 रू बताई जाती है इस राशन की मात्रा का संस्था प्रबंधक संतोष मिश्रा एवं विक्रेता शरद मिश्रा द्वारा खुर्दबुर्द कर अपयोजन किया जाना पाया गया इस संबंध में प्रबंधक एवं विक्रेता को कार्यालयीन कारण बताओ नोटिस 22 जून को जारी किए गया था जिनका विक्रेता द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जबकि प्रबंधक द्वारा व्हाट्सएप के जरिए जवाब दिया गया वही खाद कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा 15 जून को जांच के दौरान राशन वितरण संबंधी अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किए गए जिस पर दोषी मानते हुए उक्त कार्रवाई की गई

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