उपकार होटल नाबालिग गैंगरेप मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

  • Jul 15, 2023
  • Pushpanjali Today

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मैनेजर को न्यायालय ने किया दोषमुक्त, एक नाबालिग आरोपी की सुनवाई 18 को

मुरैना। बहुचर्चित उपकार होटल गैंग रेप कांड में शुक्रवार को अष्टम सत्र न्यायाधीश एवं स्पेशल कोर्ट द्वारा मामले की सुनवाई करते हुए 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, वहीं होटल मैनेजर को दोषमुक्त किया गया है। इस मामले में एक नाबालिग आरोपी की सुनवाई 18 जुलाई को होगी तथा एक नाबालिक को बाल न्यायालय से 3 वर्ष का कारावास पूर्व में हो चुका है। फरियादी की ओर से मामले की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश दुबे एवं शासकीय एडवोकेट एजीपी रामभजन पाल द्वारा की गई।

उपकार होटल मैं 12 वर्षीय नाबालिक के साथ हुए गैंगरेप के मामले में शुक्रवार को अष्टम सत्र न्यायाधीश एवं स्पेशल कोर्ट श्रीमती शिप्रा पटेल ने फैसला सुनाते हुए होटल के मैनेजर बलराम रावत को दोषमुक्त करार दिया तो वहीं आरोपी पीयूष जैन, सोमदेव उर्फ सोनू एवं निकेश यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा बलात्कार एवं पॉस्को एक्ट के तहत सुनाई गई है। इस मामले में दो नाबालिग आरोपी हैं, जिनमें से एक नाबालिक को बाल न्यायालय द्वारा पूर्व में ही 3 वर्ष का कारावास दे दिया गया था तथा एक नाबालिग शिवम की सुनवाई 18 जुलाई को की जाएगी। ज्ञातव्य रहे कि 26 अगस्त 2019 को दिन में उपकार होटल के अंदर एक 12 वर्षीय नाबालिक बच्ची के साथ उक्त आरोपियों द्वारा गैंगरेप किया गया, जिससे उसकी हालत खराब हो गई। आरोपियों द्वारा लडक़ी की हालत खराब देखते हुए उसे एक रिक्शा में बैठा दिया गया और जब ई-रिक्शा चालक उसे ले जा रहा था, तो रास्ते में उसकी ज्यादा हालत खराब देख नाबालिक को सडक़ पर छोडक़र भाग निकला।

- फोटो फाइल-

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Nil Kumar

Columnist

आशी प्रतिभा दुबे

स्वतंत्र लेखिका

राजीव डोगरा

भाषा अध्यापक

कमल राठौर साहिल शिवपुर मध्य प्रदेश

लेखक

आशी प्रतिभा दुबे

स्वतंत्र लेखिका,स्वरचित मौलिक