कट्टे से फायर कर हत्या के प्रयास का मुकदमा निकला झूठा स्वयं फरियादिया व उसके भाई ने रची थी साजिश 2 पड़ोसी युवकों ने किया था फायर

  • Jul 19, 2023
  • Pushpanjali Today

news_image

एक ने हाथ पकड़ा और दूसरे ने कट्टे से फायर किया...कट्टा बरामद कर गवाहियो को भेजा जेल

दिनाँक 13 जुलाई की रात्रि 10 बजे पुलिस के 100 नम्बर के माध्यम से सूचना दी गयी कि किसी ने उसकी बहन को गोली मार दी है। डायल 100 भोपाल से सूचना मिलने के बाद *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री राजेश चंदेल के द्वारा एसडीओपी व थाना प्रभारी को त्वरित कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देहात श्री जयराज कुबेर के मार्गदर्शन में एसडीओपी घाटीगाँव संतोष पटेल व थाना प्रभारी घाटीगाँव शैलेंद्र गुर्जर द्वारा साक्ष्य जुटाना शुरु किया गया।* एसडीओपी द्वारा टेलीफोन पर कॉलर से बात की गई तो घायल का भाई रो रहा था और कुछ नहीं बताकर गंभीर घटना होने के संकेत दे रहा था। मौके पर 100 नम्बर गाड़ी व एम्बुलेंस आई तथा घायल पीड़िता को ग्वालियर अस्पताल लेकर गयी। घटना स्थल का भृमण करने गई पुलिस ने मौके से 1 खाली खोखा व 2 छतिग्रस्त बुलेट जप्त की तथा मौके पर चप्पलें सुरक्षित रखी मिलीं। थाना प्रभारी घाटीगाँव शैलेन्द्र घुरैया व उनि राहुल सेंधव अस्पताल पहुंचे जहाँ पीड़िता द्वारा अपने पति विष्णु जाटव ललौट मुरैना व नंदोई रवि जाटव मुरैना के खिलाफ जीरो पर धारा 307 का मुकदमा दर्ज करवाया गया। थाने पर अपराध क्रमांक 107/23 धारा 307 भादवी कायम किया गया।

 *विवेचना के तथ्य*- थाना प्रभारी शैलेन्द्र घुरैया द्वारा स्वयं विवेचना की गई और आरोपियों को सीडीआर निकलवाई गयी जिसमें घटना दिनाँक व आगे पीछे कई दिनों तक की लोकेशन मुरैना बता रही थी। पीड़िता सलोनी जाटव के द्वारा पूर्व में भी पति के खिलाफ 2 मुकदमे करवाये गए थे। पीड़िता चाहती थी कि उसका पति जेल जाए और समझौता के लिए पति से पैसों की मांग कर रही थी लेकिन जमानतीय धाराओं में अपराध होने के कारण पति जेल नहीं जा सका। पीड़िता व उसके भाई द्वारा साजिश रची गयी व पड़ोस के रहने वाले 2 साथियों के माध्यम से बाएं हाथ की बाजू में गोली मारी गयी जिसमे कोई गोली आरपार हुई थी लेकिन हड्डी में कोई चोट नहीं आयी थी। घटना संदेहास्पद होने से पुलिस ने पीड़िता के भाई की सीडीआर निकाली गई जिसमें उसके द्वारा घटना दिनाँक व समय पर पड़ोसियों को बार-बार काल किया गया और माँ को घटना के समय इलाज के लिए पड़ोस के प्राइवेट क्लिनिक में बैठा दिया गया। उतने ही समय में घटना को अंजाम दिया गया ताकि पति व नंदोई जेल जा सकें। 

पड़ोसी अरोपी जिसने कट्टे से फायर किया था और जिसने पीड़िता का हाथ पकड़ा था दोनों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया जहाँ से दोनों को 31 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। 

कट्टे से फायर करने वाले अरोपी व सहआरोपियों के खिलाफ दुष्प्रेरण हेतु धारा 109, आपराधिक षड्यंत्र हेतु धारा 120बी, मिथ्या साक्ष्य गढ़ने हेतु धारा 193 भादवी व 25/27 आर्म्स एक्ट की धाराओं के इजाफा किया गया है। 

 *सराहनीय भूमिका-* उनि शैलेन्द्र घुरैया थाना प्रभारी घटीगांव, उनि राहुल सेंधव, उनि अनवर शाह, आर.लोकेंद्र जाट, आर. लोकेश की सराहनीय भूमिका रही।

news_image

COMMENTS

ARTICLES BY AUTHOR

Nil Kumar

Columnist

आशी प्रतिभा दुबे

स्वतंत्र लेखिका

राजीव डोगरा

भाषा अध्यापक

कमल राठौर साहिल शिवपुर मध्य प्रदेश

लेखक

आशी प्रतिभा दुबे

स्वतंत्र लेखिका,स्वरचित मौलिक