राकेश लोधी निवासी खुरई पर किया 10,000 रुपये का जुर्माना
पिछोर
एवं मोटरसाइकिल चालक अमर सिंह लोधी निवासी ग्राम ढला पर ₹18000 का जुर्माना व मोटरसाइकिल मालिक ज्योति लोधी पर किया ₹5000 का जुर्माना।दिनांक2/8/23को पुलिस थाना पिछोर की मोबाइल गस्त पार्टी के इंचार्ज एएसआई शैलेंद्र सिंह चौहान ने नागदेश्वर छावनी तिराहा पर मोटरसाइकिल हीरो सीडी डीलक्स UP93AB1164 के चालक राकेश लोधी पुत्र राजाराम लोधी उम्र 40 साल निवासी ग्राम खुरई को मोटरसाइकिल को खतरनाक ढंग से शराब पीकर चलाते पाया जाने पर उसका चालान बनाया। राकेश लोधी के पास मोटरसाइकिल का बीमा व मोटरसाइकिल चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था । मोटरसाइकिल चालक राकेश लोधी के विरुद्ध धारा184, 185 ,3/181,146/196 एम व्ही एक्ट का चालान की कार्यवाही की। राकेश लोधी पर खतरनाक ढंग से मोटरसाइकिल चलाने, मोटरसाइकिल चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने व मोटरसाइकिल का बीमा नहीं होने पर 184,3/181,146/ 196 एम व्ही एक्ट में थाना पिछोर में CF ₹3000 जमा कराई । माननीय न्यायालय पिछोर जिला शिवपुरी श्रीमान जेएमएफसी महोदय श्री अमनदीप सिंह छावड़ा ने राकेश लोधी पर शराब पीकर मोटरसाइकिल चलाने पर धारा 185 एमव्ही एक्ट में 10,000 रुपये का जुर्माना किया । दिनांक 2 /8/ 23 को ही रेस्ट हाउस तिराहा पर मोटरसाइकिल चालक अमर सिंह लोधी द्वारा शराब पीकर खतरनाक ढंग से मोटरसाइकिल नंबर हीरो एचएफ डीलक्स नंबर MP33 MQ 5947 चलाने पर धारा 184, 185 एमव्ही एक्ट का चालान किया व राकेश लोधी के पास मोटरसाइकिल चलाने कार ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर व मोटरसाइकिल का बीमा नहीं होने पर 3/181 146/196 एमव्ही एक्ट का चालान किया व मोटरसाइकिल मालिक ज्योति लोधी निवासी ढला पर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चालक को मोटरसाइकिल देने पर धारा 5/180 एमवी एक्ट का चालान किया। न्यायालय पिछोर माननीय न्यायालय पिछोर श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा जेएमएफसी पिछोर ने अमर सिंह लोधी पर 18,000 रुपए का जुर्माना व मोटरसाइकिल मालिक ज्योति लोधी पर ₹5000 का जुर्माना किया। पुलिस थाना पिछोर टीम में एएसआई शैलेंद्र सिंह चौहान, प्रधान आरक्षक हीरा सिंह बघेल, राजेंद्र सिंह यादव, आरक्षक राघवेंद्र पाल, प्रदीप कौरव, गोरे सिंह जादौन शामिल रहे।