भाभी के हत्यारे व उसके साथियों को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

  • Sep 26, 2023
  • Pushpanjali Today

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गोहद न्यायालय ने भाभी के हत्यारे देवर एवं उनके साथियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई विशेष लोक अभियोजन अधिकारी शैलेंद्र कुमार शर्मा द्वारा बताया गया कि दिनांक 16 फरवरी 2017 को थाना मौ की चौकी झांकरी अंतर्गत मौ गोहद रोड पर चम्हेडी गेट के पास अज्ञात महिला की खून से लथपथ लाश मिलते ही सूचना डायल हंड्रेड पर प्राप्त हुई जिसमें चौकी प्रभारी  परशुराम पाल ने मौके पर पहुंचकर सूचना कर्ता चरण सिंह एवं इंद्रजीत राणा उम्र 35 साल निवासी चितौरा की सूचना पर देहाती मर्ग कायम किया तथा धारा 174 सीआरपीसी का सबीना फार्म जारी कर साक्षीगढ़ चरण सिंह दयाराम जाटव कल्याण जाटव राजयोगेंद्र राणा गुलाब सिंह के समक्ष अज्ञात महिला के शब को पंचायत नामा कार्रवाई की गई मौके पर एक लावा कंपनी का टूटा हुआ मोबाइल मिला जिसमें आइडिया कंपनी की सिम डाली हुई थी जिसे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार  साइबर सेल की मदद से सीडीआर निकलवा कर सीडीआर में उक्त मोबाइल सुदामा निवासी अंधियारी का होना बताया गया मौके पर जाकर अंधियारी में सुदामा बड़ई से पूछताछ पर उसने मोबाइल लेकर अपनी लड़की लाली के का उसके देवर द्वारा बुलाए जाने पर दिनांक 15 फरवरी 2017 को दोपहर में भी मौ की तरफ जाना बताया जिसे डेट हाउस मौ लाकर पहचान कराई तो उसने अज्ञात महिला को अपनी पुत्री लाली के रूप में पहचान लिया इसके बाद महिला का पीएम कराया गया मृतिका के देवर शिवराज की अडूपुरा में तलाश की गई जहां वह ताला डालकर परिजनों के साथ फरार मिला जांच के दौरान मृतका के परिजन पिता सुदामा बडई मां रामादेवी ताऊ मानसिंह चाचा अवध बिहारी के कथन लेख किया जिन्होंने मृतिका लाली के पति बंटी बडई की मौत के बाद लाली को उसके बच्चे से भी दूर रखने तथा परेशान करना व गोहद में लाली द्वारा कैसे लगाए जाने पर शिवराज द्वारा उसको हमारी लड़की से शादी के लिए सामाजिक दबाव डालना बताए तथा शिवराज द्वारा लड़की से बात चीत करना भी बताया साक्षी छोटे सरनाम एवं रामसिया ने दिनांक 15 फरवरी 2017 को लाली का दोपहर में छोटी अंधियारी से मौ बस स्टैंड आना तथा मौ बस स्टैंड रात्रि में 8:00 बजे अपने देवर के साथ बड़ी अंधियारी पर उतर जाना बताया तथा झांकरी के शर्मा पेट्रोल पंप के कर्मचारी देवेंद्र शर्मा ने फोटो देखकर अज्ञात महिला के साथ शिवराज तथा अन्य व्यक्तियों की साथ मारुति ईको एमपी 32 सी 1681 में होना पाया गया प्रथम दृष्टिया लाली की हत्या कर साक्ष्य छुपाना पाया गया अपराध क्रमांक 40/17 धारा 302 201 34 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया विवेचना के दौरान आरोपी शिवराज पिता छुन्ना बढई को गिरफ्तार कर पूछताछ पर उसने अपने साथियों नीरज यादव निसार मुसलमान मोनू खान कल्लू झा के साथ मिलकर मनोज बाथम की मारुति कर यूको एमपी 32 सी 1681 फलदान के बहाने लेकर आना तथा षड्यंत्र एवं योजना के अनुसार लाली को बड़ी अंधियारी से ग्वालियर के रास्ते पंजाब ले जाने की बात कह कर बैठाना और चम्हे के पास एकांत स्थान पर ले जाकर गाड़ी को बार-बार चढ़ाकर उसकी हत्या कर देना बताया गया शिवराज की निशानदेही पर मारुति ईको को मनोज बाथम के घर से जप्त की गई तथा शिवराज द्वारा आपराधिक षड्यंत्र में फिरौती ₹40000 देकर हत्या करने में सहयोग करने वाले आरोपी क्रमशः निसार पिता इमाम खान उम्र 20 साल मोनू पिता इस्लाम खां उम्र 22 साल नीरज पिता गंभीर सिंह यादव उम्र 21 साल कल्लू पिता ओमप्रकाश झा निवासीगढ़ सेवड़ा को गिरफ्तार किया गया तथा उनकी मेमोरेंडम जप्ती के बाद वापर्दा जेल दाखिल कर पेट्रोल पंप के देवेंद्र शर्मा ने शिनाख्ती कराई गई यहां यह  उल्लेखनीय  है कि इस प्रकरण के मुख्य आरोपी शिवराज अपने गांव अडूपुरा में रहता है लेकिन वह वहां से गायब था जबकि यह षडयंत्र पूर्वक अपनी भाभी की हत्या करने के लिए सेवड़ा में कमलेश प्रजापति के मकान में रहा और प्रदीप साहू के माध्यम से इन चारों सेवड़ा के आरोपियों के संपर्क में आया प्रकरण में विवेचना पूर्ण होने पर 21 /05/2017 को चालान तैयार किया गया तथा न्यायालय में प्रस्तुत किया न्यायालय गोहद भिंड द्वारा 25 सितंबर को अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी से सहमत होते हुए अभियुक्त को धारा 302 201 120बी 34 आईपीसी के अंतर्गत प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं पांच-पांच हजार के अर्थ दंड से दंडित किया

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