मुरैना...* आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह चौहान के आदेशानुसार, अति. पुलिस अधीक्षक डॉ. अरविन्द ठाकुर मुरैना के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक मुरैना श्री राकेश गुप्ता के निर्देशन में आज दिनांक 30.09.20023 को रक्षित निरीक्षक पुलिस लाईन मुरैना कनक सिंह चौहान, थाना प्रभारी जौरा निरी आलोक परिहार, सूबेदार गजेन्द्र परिहार पुलिस लाईन मुरैना द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव 2023 मतदान संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। जिसमे उपस्थित जिला मुरैना के थाना कार्यालयों में पदस्थ प्रआर एवं सउनि स्तर के 160 अधिकारी कर्मचारियों को चुनाव के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया गया जो निम्नानुसार है 1- मतदान केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार प्रतिबंधित रहेगा बूथ पर नियुक्त व्यक्ति उस मतदान केन्द्र का मतदाता होना चाहिये उसके पास इपिक होना चाहिये तथा पुलिस अथवा मजिस्ट्रेट के मार्ग जाने पर दिखाना चाहिये।
2. बूथ स्थापना से पूर्व स्थानीय निकाय या ग्राम से स्थानीय कानून के अधीन अनुमती लेनी चाहिये और बूथ पर नियुक्त व्यक्ति के पास अनुमति उपलब्ध रहनी चाहिये।
3. मतदान केन्द्र के अन्दर बाहर कानून एवं बनाये रखने के लिये राज्य पुलिस अकेली जिम्मेदार होगी। सीएपीएफ को राज्य पुलिस बल से विस्थापित नहीं किया जायेगा तथा किसी भी स्थिति में डिप्लाईमेन्ट प्लान का उल्लंघन नहीं किया जायेगा तथा किसी आकस्मिक दशा मे भी स्टेट पुलिस फोर्स का अधिकारी अपने आप को मतदान केन्द्र पर अव्यवस्थित नहीं करेगा और न ही सीएपीएफ बल के कार्य को सुपरवाई करेगा न ही कोई उन पर नियंत्रण करेगा।
4. बल्नेरेबल एरिया वाले मतदान केन्द्रों पर विश्वास निर्माण के कदम उठायेंगे। लोकल स्टेट पुलिस इनके साथ अत्यंत महत्वपूर्ण तरीके से लगाई जायेगी ताकि मतदान दिवस को मतदाता स्वतंत्र रूप से निर्भीक होकर मतदान कर सके।
5. मतदान केन्द्र की सुरक्षा हेतु मतदान केन्द्र पर पहुंचकर सर्वप्रथम मतदान के सभी अधिकारियों से चर्चा एवं फोन नम्बर एकत्रित कर यह जाँच से कि ये सभी वही अधिकारी है जिनकी ड्यूटी अमकमान केन्द्र पर लगी हुई है कही कोई अन्य व्यक्ति तो नहीं है एवं इनके अलावा अन्य किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश तो मदान केन्द्र हुआ।
6. मतदान केन्द्र के 200 मीटर के दायरे में यदि कोई आपत्तिजनक वस्तु या भीड-भाड की स्थिति बनती है जो कम की प्रक्रिया को
प्रभावित कर सकती है तो सर्वप्रथम अपने क्षेत्र के सेक्टर अधिकारों एवं अधिकारियों को सूचित करेंगे।
7. निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया में सहयोग हेतु नियुक्त किये जाने वाले पोलिंग एजेंटो द्वारा एक हस्तलिखित प्रमाणीकरण प्राप्त करना चाहिये कि यह व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का तो नहीं है। मतदान केन्द्र पर लगे अधिकारी कर्मचारियों द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये तत्यक्षात उनसे मोबाइल एवं अन्य आपतिजनक वस्तुओं को जन्म करने के बाद ही पोलिंग एजेन्ट बनाना चाहिये, जिससे कि मतदान के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा न हो यदि ऐसा प्रतीत होता है कि अमुख व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी गलत है एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बन सकती है तो तत्काल सेक्टर अधिकारी को सूचित कर अमुख व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जानी चाहिये हेतु ।
8. ईव्हीएम सुरक्षा हेतु मतदान केन्द्र पर यह सुनिश्चित कर लेवे कि कक्ष में लगे कैमरे चालू स्थिति में हो एवं एक अन्य वीडियोग्राफर भी आवश्यकता पड़ने पर कक्ष में उपस्थित हो।
9. मतदान पूर्ण हो जाने के पश्चात सुरक्षा दल की निगरानी में ही ईव्हीएम मशीनों को स्ट्रोंग रूम तक पहुचाया जाये।
साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुये तथा समय समय पर होने वाले दगा विरोध प्रदर्शन, चक्का जाम आदि बलवा संबंधी घटनाओं से निपटनेव के लिये समस्त अधिकारी कर्मचारियों की बलवा परेड पुलिस परेड ग्राउण्ड मुरैना में आयोजित की गई।