5 दिसंबर तक प्रभावशील रहेगा आदेश
सतनाभारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 के आम निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा हो जाने के फलस्वरूप सम्पूर्ण मध्यप्रदेश सहित जिला सतना में भी 9 अक्टूबर 2023 से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। विधानसभा आम निर्वाचन में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक लोक शान्ति विक्षुब्ध होने एवं चुनाव प्रचार-प्रसार के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों के समर्थकों के मध्य विवाद होने की आशंका को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचन शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत संपूर्ण जिले के लिये प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किये हैं। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश संपूर्ण जिले में 5 दिसंबर को अपरान्ह 5 बजे तक प्रभावशील रहेगा।
जारी आदेशानुसार संपूर्ण जिले में कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति, जुलूस, रैली या आमसभा आदि का आयोजन न करें और न संचालन करें तथा न ही उसमें सम्मिलित हों। यदि अपरिहार्य कारणों से ऐसा करना आवश्यक हो तो आयोजन की तिथि के न्यूनतम 2 कार्य दिवस पूर्व आयोजन स्थल की सम्पूर्ण जानकारी सहित संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करें एवं नियमानुसार अनुमति प्राप्त किये जाने के बाद ही आयोजन करें। कोई भी व्यक्ति अपने अग्नेयास्त्र, जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, एम.एल. गन, बी.एल.गन, कारतूस आदि एवं अन्य तेज धार वाले घातक अस्त्र जैसे फरसा, तलवार, भाला, चाकू, छूरा, बरछी, लोहंगी आदि लेकर न चलेगा और न ही उसका उपयोग करेगा या सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित करेगा। कोई भी व्यक्ति लाठी, डण्डा आदि अपने साथ लेकर नहीं चलेगा और न ही उसका उपयोग करेगा।
समस्त संबंधित रिटर्निंग आफीसर“ को उनके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत “विहित प्राधिकारी“ घोषित किया गया है। समस्त संबंधित रिटर्निंग आफीसर जुलूस, रैली, आमसभा आदि का आयोजन केवल विहित प्राधिकारी की अनुमति से ही किया जा सकेगा। विधानसभा निर्वाचन, 2023 हेतु आदर्श आचरण संहिता के प्रभावशील रहने के दौरान आयोजित होने वाले दशहरा, नवदुर्गा, दीपावली एवं अन्य त्यौहारों अथवा सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिये यदि धार्मिक परम्परा के अनुसार आमसभा, जुलूस एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग अपरिहार्य हो तो संबंधित आयोजकों को आयोजन के कम से कम 2 कार्य दिवस पूर्व संबंधित “विहित प्राधिकारी“ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर नियमानुसार अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।