पोस्टल वैलेट से संबंधित प्रशिक्षण बैठक सम्पन्न
सतना विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान दलों के कार्मिकों को पोस्टल वैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा दी गई है। इस बार इसके लिए प्रथम प्रशिक्षण में मतदान कार्मिकों को पोस्टल वैलेट प्राप्त करने फार्म 12 वितरित किया जायेगा। और दूसरे प्रशिक्षण के दौरान उन्हें पोस्टल वैलेट जारी कर प्रशिक्षण स्थल पर ही विधानसभावार बने वोटिंग कम्पार्टमेंट में मतदान कराया जायेगा। इस आशय की जानकारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग वर्मा की अध्यक्षता में पोस्टल वैलेट से संबंधित प्रशिक्षण बैठक में दी गई। इस मौके पर सीईओ जिला पंचायत डॉ. परीक्षित झाड़े, आयुक्त नगर निगम और नोडल अधिकारी पोस्टल वैलेट अभिषेक गहलोत, उप जिला निर्वाचन अधिकारी ऋषि पवार, मास्टर ट्रेनर बीके गुप्ता, सहायक नोडल अधिकारी डीईओ नीरव दीक्षित, डीपीसी विष्णु त्रिपाठी तथा पोस्टल वैलेट प्रकोष्ठ के कर्मचारी उपस्थित थे।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वर्मा ने बताया कि वर्गीकृत सेवा मतदाता के रूप में 4 तरह के एबसेंटी मतदाता होंगे। जो अपने मतदान केन्द्र पर वोट नहीं करेंगे। इन्हें पोस्टल वैलेट की सुविधा दी जायेगी। मतदान दलों के कार्मिकों पुलिस तथा और अन्य कार्य में संलग्न कर्मियों के लिए प्रथम प्रशिक्षण के दौरान उन्हें फार्म 12 उपलब्ध कराया जायेगा। जिसके अनुसार संबंधित मतदाता कार्मिक अपनी जानकारी भरकर द्वितीय प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण स्थल पर लायेंगे। द्वितीय प्रशिक्षण स्थल पर सभी सात विधानसभाओं के वोटिंग कम्पार्टमेंट बनाये जायेंगे। इस दौरान संबंधित मतदाता को उसका भरा हुआ फार्म जमा कर उसके विधानसभा क्षेत्र का मत पत्र प्रदान कर विधिक प्रक्रिया अनुसार पोस्टल वैलेट के माध्यम से मतदान कराया जायेगा। सभी प्रशिक्षण स्थान पर अनिवार्यतः सुविधा केन्द्र पर स्थापित किये जायेंगे जो मतदान के पहले तीन दिन तक प्रातः 9 बजे से 5 बजे से तक कार्यरत रहेंगे। निर्वाचन डयूटी पर नियुक्त मतदाता केवल सुविधा केन्द्रों पर ही डाक मतपत्र से मतदान करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी रिटर्निंग अधिकारियों को प्रशिक्षण स्थल पर कर्मचारियों की पोस्टल वैलेट से मतदान कराने 5-5 टीम गठित कर प्रशिक्षण दिलाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने बताया कि दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक के मतदाता अपनी इच्छा पर अपने घर से पोस्टल वैलेट द्वारा मतदान कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें बीएलओ से फार्म 12 डी प्राप्त कर आवेदन करना होगा। आवेदन कर चुकने के बाद इस प्रकार के मतदाता मतदान केन्द्र पर वोट नहीं डाल सकेंगे। रिटर्निंग आफीसर द्वारा अपने क्षेत्र के घर से वोटिंग चाहने वाले दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के मतदान के लिए अलग से मतदान दल गठित कर भेजेंगे। इन मतदाताओं की पूरी वोटिंग की प्रक्रिया वीडियोग्राफी कराई जायेगी।