मोटर व्हीकल एक्ट का पालन करे लापरवाही से वाहन ना चलाये
आज 27 दिसंबर को शासकीय विधि महाविद्यालय खरगोन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय मण्डलेश्वर द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का अयोजन जिला न्याययाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डलेश्वर के श्री नरेन्द्र पटेल एवं शासकीय विधि महाविद्यालय खरगोन के प्राचार्य डॉ. आरएस देवड़ा के मार्गदर्शन में किया गया। न्याययाधीश श्री पटेल ने अध्यक्षीय उद्बबोधन में विधि विद्यार्थियों को विधिक सेवा प्राधिकरण एवं शासन की कल्याकणकारी योजनाओं से अवगत कराया गया। साथ ही नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी भी दी गई।
न्यायाधीश श्री पटेल ने नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों बताते हुए विधिक सहायता योजना, पीड़ित प्रतिकर योजना की जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों को कहा कि पीड़ित प्रतिकर योजना के माध्यम से अपराध से पीड़ित व्यक्तियों को शासन द्वारा इस प्रकार से सहायता दी जाती है। यह दायित्व् विधि के प्रत्येक विद्यार्थि का है कि वह प्रत्येक पीड़ित को यह जानकारी दे। विद्यार्थियों का यह भी कर्तव्य है कि वाहन चलाते समय मोटर व्हीकल एक्ट का पालन करे, उपेक्षापूर्वक और लापरवाही से वाहन ना चलाये। जो वाहन चला रहे है उनका बीमा भी आवश्यक रूप से हो तथा अपने निकट संबंधियों को भी इस विषय पर जागरूक करे।
महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. देवड़ा द्वारा विद्यार्थियों को उपयोगी विधिक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात समाज में विधिक जागरूकता प्रदान करने और सकारात्मक कार्यों में संलग्न रहने का संदेश दिया। विभागाध्यक्ष श्री चन्द्रभान त्रिवेदी द्वारा विद्यार्थियों को विधिक कर्तव्यों का पालन करने की सीख �