शादी/बारात समारोह के दौरान बंदूक लेकर चलना एवं समारोह के दौरान हर्ष फायर करने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

  • Dec 02, 2022
  • Pankaj Tripathi State Head (M.P)


 पुष्पांजली टुडे न्यूज


भिण्ड । जिला दण्डाधिकारी डॉ सतीश कुमार एस द्वारा वैवाहिक एवं अन्य समारोह के दौरान बंदूक लेकर चलना एवं समारोह के दौरान हर्ष फायर करने पर प्रतिबंध लगाये जाने की दृष्टि से जिला भिण्ड में धारा 144 जाफो के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

जिले में प्रायः यह देखा जा रहा है कि शादी इत्यादि समारोहों में लोगों द्वारा लायसेंसी शस्त्रों से हर्ष फायर किये जा रहे हैं भिण्ड जिले में विवाह समारोह के दौरान किये गये हर्ष फायर के फलस्वरुप अनेकों घटनायें पूर्व में घटित हो चुकी हैं। इन घटनाओं के फलस्वरूप व्यक्ति गंभीर रुप से घायल हुए थे तथा अनेकों व्यक्तियों की मृत्यु भी हुई है। वर्तमान में वैवाहिक कार्यक्रमों के आयोजन का समय चल रहा है। भिण्ड जिले में बन्दूक लेकर शादी/ बारात में शामिल होना तथा वहां पर हर्ष फायर करने का प्रचलन देखा गया है। चूंकि भिण्ड जिलें में लायसेंसी हथियारों की संख्या बहुत है। उक्त संबंध में मेरे संज्ञान में भी यह आया है कि जिले के अधिकांश आर्म्स लायसेंसी विवाह व अन्य सामाजिक समारोह आदि में अपने लायसेंसी शस्त्र साथ लेकर चलते हैं तथा उनका प्रदर्शन भी करते हैं। इन हर्ष फायरों से लोक परशांति भंग होती तथा अन्य व्यक्तियों को भय एवं असुरक्षा महसूस होती है तथा विवाह एवं अन्य सामाजिक समारोह आदि में कोई अप्रिय घटना होने का अन्देशा बना रहता है।

ऐसी स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये भिण्ड जिले की राजस्व सीमाओं के अन्तर्गत विवाह एवं अन्य सामाजिक समारोहों आदि में शस्त्र लेकर चलने, उनके प्रदर्शन तथा हर्ष फायर करने पर पूर्णतः प्रतिबंधित करने की कार्यवाही की गई है। उपरोक्त परिस्थितियों के निवाणार्थ एवं उपचारार्थ तत्काल रूप से प्रतिबन्धात्मक आदेश प्रसारित किया है। ऐसी स्थिति में सभी प्रभावित व्यक्तियों या संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिशः सूचना देकर सुना जाना संभव नहीं है यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 ( 1 ) के प्रावधानों के अन्तर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है।

जिला दण्डाधिकारी डॉ सतीश कुमार एस द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत् भिण्ड जिले की समस्त सीमाओं के अन्तर्गत आदेश जारी किया है कि विवाह एवं अन्य सामाजिक समारोहों आदि में किसी भी व्यक्ति, समूह या संगठन को शस्त्र लेकर चलने, भाग लेने उनके प्रदर्शन एवं हर्ष फायर करने को पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जाता है। सभी मैरिज गार्डन /वाटिकाओं /बैंक्वेट हॉल /होटल /धर्मशाला इत्यादि के संचालक या प्रबंधक अपने परिसर में न तो इस प्रकार से शस्त्रों को लेकर चलने वाले व्यक्तियों को प्रवेश करने देंगे और न ही उनके प्रदर्शन एवं हर्ष फायर की अनुमति देंगे और न ही ऐसी गतिविधि को अपने परिसर में होने देंगे। सभी मैरिज गार्डन /वाटिकाओं /बैंक्वेट हॉल /होटल/ धर्मशाला इत्यादि के संचालक या प्रबंधक अपने परिसर संबंधित से इस बावत अन्डरटेकिंग लिये बिना कि वह अपने वैवाहिक /सामाजिक समारोह में किसी भी प्रकार के शस्त्रों का प्रदर्शन नहीं करेगा, हर्ष फायर नहीं करेगा या इन सब गतिविधियों को नहीं होने देगा, अपना परिसर किसी भी व्यक्ति या संगठन को किसी भी प्रयोजन हेतु किराये पर नहीं देगा और यदि उसे अपने परिसर में ऐसे प्रर्दशन या गतिविधि की कोई सूचना मिले तो तत्काल संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) को एस.डी.एम. /एस.डी.ओ. (पी) को सूचित करेगा। सूचित न करने पर संबंधित व्यक्ति /प्रबंधक /संचालक /प्रतिष्ठान इत्यादि के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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