सार्वजनिक स्थानों/मार्गों पर एवं अन्य समारोह के दौरान बंदूक लेकर चलना एवं समारोह के दौरान हर्ष फायर करने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

  • Dec 02, 2022
  • Pankaj Tripathi State Head (M.P)


पुष्पांजली टुडे न्यूज


भिण्ड  । जिला दण्डाधिकारी डॉ सतीश कुमार एस द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर सार्वजनिक स्थानों/मार्गों पर एवं अन्य समारोह के दौरान बंदूक लेकर चलना एवं समारोह के दौरान हर्ष फायर करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

जिला दण्डाधिकारी डॉ सतीश कुमार एस ने आदेश जारी कर कहा कि प्रायः यह देखने में आया है कि भिण्ड जिला अन्तर्गत अधिकांश लायसेंसी शस्त्रधारक अपने लायसेंसी हथियारों को सार्वजनिक स्थानों/ मार्गों पर खुला लेकर एवं प्रदर्शन करते हुये आवागमन करते हैं, जिसके कारण आमजन भयभीत एवं असुरक्षित महसूस करते हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक समारोहों आदि में शस्त्रधारकों द्वारा लायसेंसी शस्त्रों से हर्ष फायर किये जाते हैं जिसके फलस्वरुप पूर्व में अनेकों घटनायें घटित हो चुकी हैं, उक्त घटनाओं में कई व्यक्ति गंभीर रुप से घायल हुए हैं तथा अनेकों व्यक्तियों की मृत्यु भी हुई है। चूंकि भिण्ड जिलें में लायसेंसी हथियारों की संख्या बहुत है साथ ही भिण्ड जिले में बन्दूक लेकर अनावश्यक आवागमन व प्रदर्शन तथा हर्ष फायर करने का प्रचलन देखा गया है।

ऐसी स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये आयुध अधिनियम 1959 एवं आयुध नियम 2016 के नियम 112 में निहित सामान्य शर्तों के अतिरिक्त जारी अनुज्ञप्ति में वर्णित शर्त ( 7 ) एवं ( 8 ) पर बल देते हुये भिण्ड जिले की राजस्व सीमाओं के अन्तर्गत लायसेंसी हथियारों को सार्वजनिक स्थानों / मार्गों तथा अन्य सामाजिक समारोहों आदि में लेकर चलने अथवा प्रदर्शन तथा हर्ष फायर करने पर पूर्णतः प्रतिबंधित करने की कार्यवाही की है, जिससे कोई अप्रिय घटना घटित होने का अन्देशा न रहे। उक्त घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने हेतु एवं उपरोक्त परिस्थितियों के निवाणार्थ एवं उपचारार्थ तत्काल रूप से प्रतिबन्धात्मक आदेश प्रसारित किया है। ऐसी स्थिति में सभी प्रभावित व्यक्तियों या संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिशः सूचना देकर सुना जाना संभव नहीं है। अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 ( 1 ) के प्रावधानों के अन्तर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है।

जिला दण्डाधिकारी डॉ सतीश कुमार एस ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत् भिण्ड जिले की समस्त सीमाओं के अन्तर्गत यह आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति, /शस्त्र धारक अपने लायसेंसी शस्त्र को सार्वजनिक स्थानों/ मार्गों पर खुला लेकर नहीं चलेगा एवं प्रदर्शन नहीं करेगा और  ना ही प्रयास करेगा। कोई भी व्यक्ति, समूह या संगठन अन्य सामाजिक समारोहों आदि में शस्त्र लेकर नहीं चलेगा, और न ही शस्त्र लेकर प्रदर्शन करेगा एवं न ही हर्ष फायर करने का प्रयास करेगा। शस्त्र लेकर आवागमन करने की आवश्यकता होने पर शस्त्र को पूर्णतः कपड़े में ढ़का अथवा शस्त्रदानी ( शस्त्र का कबर) में होना आवश्यक होगा। खुला शस्त्र लेकर चलना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। सुरक्षा एवं कर्तव्य पालन के समय लगे सुरक्षा बल, अर्द्धसैनिक बल, पुलिस बल, नगर सैनिक बल आदि पर तथा विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों की सुरक्षा हेतु लगाये पुलिस एवं अन्य शासकीय बल पर प्रभावशील नहीं होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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