कलेक्टर ने 5 अधिकरियों को किये कारण बताओ नोटिस जारी

  • Dec 03, 2022
  • Pankaj Tripathi State Head (M.P)


पुष्पांजली टुडे न्यूज


भिण्ड । कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस द्वारा अपर कलेक्टर जेपी सैयाम की अनुशंसा तथा जिला प्रबंधक लोक सेवा श्री भानु प्रजापति के प्रतिवेदन पर विगत 3 माह (01 सितंबर 2023 से 30 नवंबर 2022) में समय सीमा में आवेदनों के निराकरण नहीं करने वाले अधिकारियों की समीक्षा की गई तथा लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 6 तथा 7(1) (2) में निहित प्रावधान अनुसार प्रत्येक प्रकरण प्रत्येक दिवस 250 रुपए के मान से अर्थदंड अधिरोपित करने की कार्यवाही हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उन्होेंने कहा कि समय सीमा में संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं देने पर एक तरफा अर्थदंड अधिरोपित किया जाएगा।

समय सीमा में लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत सेवा न प्रदाय करने वाले अधिकारियों में सीएमओ भिण्ड  वीरेन्द्र तिवारी समय सीमा से बाहर 140 प्रकरणों में 216 दिवस के विलंब हेतु 54000 रुपए का अर्थदंड, सीईओ जनपद पंचायत भिण्ड  राजेश कुमार गौड़ पर 131 प्रकरणों में 429 दिवस का विलंब हेतु 1,07,250 रुपए का अर्थदंड, तहसीलदार भिण्ड श्रीमती ममता शाक्य पर कुल 27 प्रकरणों में 27 दिवस के विलंब हेतु 6750 रुपए का अर्थदंड, सीईओ जनपद पंचायत लहार अरूण त्रिपाठी पर 16 प्रकरणों में 48 दिवस के विलंब हेतु 12000 रुपए का अर्थदंड, तहसीलदार गोहद  अनिल पटेल पर 69 प्रकरणों में 110 दिवस के विलंब पर 27500 रुपए के अर्थदंड अधिरोपित करने हेतु चेतावनी दी। उन्होंने समस्त अधिकारियों को 3 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया। समय सीमा में संतुष्टि पूर्वक जवाब न देने पर उपरोक्त कार्यवाही की जाएगी जिसके लिए संबंधित अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

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