माह दिसम्बर एवं जनवरी में पड़ने वाले त्यौहारों के मद्देनजर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेशों/सूचनाओं पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

  • Dec 06, 2022
  • Pankaj Tripathi State Head (M.P)

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पुष्पांजली टुडे न्यूज


भिण्ड  । जिला दण्डाधिकारी डॉ सतीश कुमार एस ने माह दिसम्बर एवं जनवरी में पड़ने वाले त्यौहारों के मद्देनजर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेशों/सूचनाओं पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा कि माह दिसम्बर एवं जनवरी में कमशः क्रिसमस, नववर्ष, मकर संक्रांति/ पोंगल, गणतंत्र दिवस आदि त्यौहार मनाये जायेंगे। जिसमें सभी वर्ग, समुदाय एवं धर्मों के लोगों के द्वारा सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्वीटर, एस.एम.एस. इन्स्टाग्राम आदि के माध्यमों से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जायेगा तथा कुछ शरारती असामाजिक तत्वों के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक व आपत्तिजनक संदेशों/ सूचनाओं का अनावश्यक आदान-प्रदान कर धार्मिक भावनाओं को भड़़काने, जातिगत विद्वेष फैलाने, साम्प्रदायिकता को ठेस पहुंचाने एवं सामाजिक सौहार्द ध्वस्त करने की स्थिति उत्पन्न की जा सकती है। ऐसी परिस्थितियों में किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में शांति, सुरक्षा व्यवस्था एवं सौहार्द पूर्ण वातावरण बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाना अपरिहार्य है।

उक्त तथ्यों की तुष्टि होती है कि उक्त त्यौहारों के दौरान असामाजिक व शरारती तत्वों द्वारा इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्वीटर, एस.एम.एस. इन्स्टाग्राम इत्यादि के माध्यमों का दुरुपयोग कर धार्मिक भावनाओं को भड़़काने, जातिगत विद्वेष फैलाने, साम्प्रदायिकता को ठेस पहुंचाने एवं सामाजिक सौहार्द ध्वस्त कर सकते हैं, जिससे समाज में भय एवं असुरक्षा महसूस हो सकती है तथा कोई अप्रिय घटना होने की आशंका बन सकती है ऐसी स्थिति में मैं, यह आवश्यक समझता हूं कि भिण्ड जिले के अन्तर्गत असामाजिक व शरारती तत्वों द्वारा इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों पर धार्मिक, साम्प्रदायिक, जातिगत एवं सामाजिक विद्वेष तथा दुर्भावना पूर्ण संदेशों के प्रसारण को पूर्णतः प्रतिबंधित करने के लिये तथा लोक परिशांति बनाये रखने हेतु प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की जाये। चूंकि आगामी त्यौहारों में सामुदायिक एवं धार्मिक सद्भावना तथा लोक परिशांति बनाये रखने के लिये तत्काल रूप से प्रतिबन्धात्मक आदेश प्रसारित किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में सभी प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिशः सूचना देकर सुना जाना संभव नहीं है। अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रावधानों के अन्तर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है।

जिला दण्डाधिकारी डॉ सतीश कुमार एस ने जिला भिण्ड राजस्व सीमाओं के भीतर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के आधीन यह प्रतिबन्धित आदेश प्रसारित किया है कि कोई भी व्यक्ति विभिन्न इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, व्हाट्स एप, ट्वीटर, एस.एम.एस., इन्स्टाग्राम इत्यादि संसाधनों का दुरूपयोग धार्मिक भावनाओं को भड़़काने जातिगत विद्वेष फैलाने, साम्प्रदायिकता को ठेस पहुंचाने एवं सामाजिक सौहार्द ध्वस्त करने के लिये नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त वर्णित सोशल मीडिया में किसी भी प्रकार के पोस्ट संदेश चित्र, ऑडियो या वीडियो सम्मिलित हैं, जिसमें धार्मिक भावनाओं को भड़़काने, जातिगत विद्वेष फैलाने, साम्प्रदायिकता को ठेस पहुंचाने एवं सामाजिक सौहार्द ध्वस्त करने भावनायें भड़़क सकती हैं, को प्रसारित नहीं करेगा या नहीं भेजेगा, सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक भावनाओं को भड़़काने, जातिगत विद्वेष फैलाने, साम्प्रदायिकता को ठेस पहुंचाने एवं सामाजिक सौहार्द ध्वस्त करने की भावना भड़़कती हों, को लाइक या फारवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा।

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