शासकीय कार्यालयों एवं आवासीय कॉलोनियों में धरना जुलूस पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

  • Dec 06, 2022
  • Pankaj Tripathi State Head (M.P)

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पुष्पांजली टुडे न्यूज


भिण्ड । जिला दण्डाधिकारी डॉ सतीश कुमार एस ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कार्यालय कलेक्ट्रेट, न्यायालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय, जिला चिकित्सालय, नगरपालिका कार्यालय, ऊर्जा विभाग कार्यालय एवं ऑफीसर कॉलोनी, ब्लॉक कॉलोनी भिण्ड आदि के परिसर/भवनों में किसी भी प्रकार के जुलूस, धरना/नारेबाजी किये जाने एवं जुलूस के साथ शस्त्र लेकर घूमना प्रतिबन्धित किया एवं उक्त परिसर/भवनों की वाउण्ड्री बॉल के भीतर किसी किस्म का प्रदर्शन, जुलूस, धरना, पांच या पांच से अधिक लोगों का समूहन तथा रैली पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। ज्ञापन दिये जाने की अनुमति हेतु आवेदन संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी जिला भिण्ड को 72 घन्टे पूर्व प्रस्तुत कर प्राप्त करना होगी। बिना पूर्व अनुमति के ज्ञापन ग्राह्य नहीं किया जावेगा तथा ज्ञापन अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा जारी अनुमति में वर्णित व चिन्हित स्थानों पर ही लिये जावेंगे।
जिला दण्डाधिकारी डॉ सतीश कुमार एस ने कहा कि मेरे संज्ञान में यह आया है कि कार्यालय कलेक्ट्रेट, न्यायालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय, जिला चिकित्सालय, नगरपालिका कार्यालय, ऊर्जा विभाग कार्यालय एवं ऑफीसर कॉलोनी, ब्लॉक कॉलोनी भिण्ड आदि के परिसर/भवनों में विभिन्न राजनैतिक/कतिपय संगठनों के माध्यम से जुलूस आदि लेकर आते हैं तथा नारेबाजी करते हैं। इससे कार्यालयों एवं न्यायालय के कार्य में बाधा उत्पन्न होती है तथा अशांति उत्पन्न होकर तनाव उत्पन्न होता है। साथ ही जुलूस के साथ बन्दूक /शस्त्र आदि लेकर भी कई व्यक्ति परिसर में अनावश्यक बाधा उत्पन्न कर तनाव पैदा करते हैं। जिससे कार्यालयीन एवं न्यायालयीन कार्य में अवरोध तो होता ही है, साथ ही कार्यालय एवं न्यायालय की गरिमा भी धूमिल होती है एवं शस्त्र लेकर सार्वजनिक परिसर में घूमने से कभी भी कोई अप्रिय घटना होने का अन्देशा बना रहता है।
परन्तु उक्त आदेश निम्न पर प्रभावशील नहीं होगा
सुरक्षा एवं कर्तव्य पालन के समय लगे सुरक्षा बल, अर्द्धसैनिक बल, पुलिस बल, नगर सैनिक बल आदि पर तथा विशिष्ट व्यक्तियों अधिकारियों की सुरक्षा हेतु लगाये पुलिस एवं अन्य शासकीय बल पर प्रभावशील नहीं होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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