अंबाह खेत को लेकर चल रहे बिबाद पर घर में घुसकर हमला करने बाले तीन दोषियों को सुनाई गई दो साल की सजा

  • Dec 25, 2022
  • Keshav Prasad Sharma

news_image



अम्बाह... प्रथम ऊपरी सत्र न्यायाधीश अम्बाह की अदालत ने शुक्रवार को घर में घुसकर हमला करने वाले बाले एक परिवार के सदस्यों को घायल करने वाले तीन अभियोगों को दो - दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अर्थदंड भी दिया जाता है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी कर रहाै अपर लोक अभियोजक गणेश सिह तोमर ने की।अभियोजन के अनुसार गढी गांव में फरियादी रामसुख की खेत की मेड को लेकर गांव के ही रामबीर शर्मा से विवाद चला आ रहा था। 15 जुलाई 2012 को वैश्विक पंचायत बुलाई गई। जिसका फिर से विवाद हो गया। जिस पर रामबीर शर्मा व उसके स्वजन मनोज , अनिल व कृष्णा गॉव गढी ने फर लाठी से घर में घुसकर रामसुख शर्मा व उसके स्वजन पर हमला कर दिया। इस हमले में रामसुख सहित उनके बेटे व भाइयों को गंभीर चोटें आई । पुलिस ने इस मामले में रामसुख की फरियाद पर चारों आरोपियों पर मामला दर्ज किया। जिसके बाद यह मामला प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला। सुनवाई के हिसाब से पर कोर्ट आरोपी रामबीर, मनोज, व अनिल को तीन-तीन साल की सजा सुनाई गई और एक आरोपी कृष्णा की पूरी मे ही मौत होगई

COMMENTS

ARTICLES BY AUTHOR

Nil Kumar

Columnist

आशी प्रतिभा दुबे

स्वतंत्र लेखिका

राजीव डोगरा

भाषा अध्यापक

कमल राठौर साहिल शिवपुर मध्य प्रदेश

लेखक

आशी प्रतिभा दुबे

स्वतंत्र लेखिका,स्वरचित मौलिक