शादी में लायसेंसी बंदूक से हर्ष फायर करने वाले आरोपी की बंदूक का लायसेंस निलंबित

  • May 16, 2023
  • Pankaj Tripathi State Head (M.P)

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 पुष्पांजली टुडे न्यूज

गोरमी (भिण्ड)। दिनांक 08/05/23 को ग्राम कुटरोली थाना गोरमी में लगुन फलदान के कार्यक्रम में आरोपी द्वारा अपनी लायसेंसी बंदूक 12 बोर से हर्ष फायर किया गया जिससे शादी समारोह में आये खाना बनाने आये हलवाई को 12 बोर के छर्रे लगे जबकि पूर्व में जिला दण्डाधिकारी भिण्ड द्वारा शादी समारोह में शस्त्र ले जाने प्रदर्शन करने व हर्ष फायर करने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया था उक्त घटना पर से थाना गोरमी पर अपराध क्र. 130/23 धारा 308,188 भादवि. का अपराध पंजीवद्व विवेचना में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लायसेंसी हथियार को जप्त किया गया था।

पुलिस अधीक्षक भिण्ड द्वारा जिला दण्डाधिकरी भिण्ड के आदेश क्रमाॅंक/क्यू/14/री.डी.एम./2023/631/23 दिनांक 27/04/23 धारा 144 दण्डप्रक्रिया संहिता तथा अनुज्ञप्ति की शर्तो का उल्लघंन करने पर आरोपी के हथियार की अनुज्ञप्ति को निरस्त करने हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को प्रतिवेदन प्रेषित किया गया जिस पर से जिला दण्डाधिकरी द्वारा थाना गोरमी पर अपराध क्र. 130/23 धारा 308,188 भादवि में आरोपी से जप्त शुदा 12 बोर लायसेंसी बंदूक के लायसेंस क्रमांक एमपी/बीएचडी/एम/आई/299/23 बी को अनुज्ञपप्ति की शर्तो का उल्लघंन पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। 

अपीलः- जिला दण्डाधिकरी भिण्ड सतीश कुमार एस एवं पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री द्वारा भिण्ड जिले की आम जनता से अपील है, कि विवाह एवं अन्य सामाजिक समारोह में शस्त्र का प्रदर्शन न करें न ही हर्ष फायर करें। यदि किसी व्यक्ति द्वारा विवाह एवं अन्य सामाजिक समारोह में शस्त्र प्रदर्शन व हर्ष फायर किया जाता है तो इसकी सूचना मोवाइल नम्बर 7587620500 पर काॅल व व्हाटसएप के माध्यम से पुलिस को देवें जिससे तत्काल कठोर वैधानिक एवं शस्त्र लायसेंसी निरस्ति की कार्यवाही की जावेगी। मेरिज गार्डन संचालको द्वारा तत्काल पुलिस को सूचना न देने पर उनके विरूद्व भी कठोर कानूरी कार्यवाही की जावेगी।

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